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Life imprisonment to the accused of murder in Sagar | पुरानी रंजिश के चलते गांव में बीच सड़क पर सीने पर चाकू मार की थी हत्या

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सागर24 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवबालक साहू की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रूप सिंह लोधी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन)/जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी डिम्हा ने बताया कि 23 अप्रैल 2022 को तेजराम उर्फ सोमपाल ने थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 22 अप्रैल 2022 की रात करीब 8 बजे वह अपने पिता हल्लू उर्फ निर्भयसिंह और चाचा बड्डा लोधी के साथ घर से गांव के रमेश लोधी की नातिन की शादी में जा रहे थे। तभी गांव के मंदिर के सामने उसके पिता वहां खड़े थान सिंह और परसराम सिंह से बातचीत करने लगे। वह और बड्डा चाचा भी पास ही खड़े थे। इसी दौरान आरोपी रूप सिंह अपनी बाइक से आया और पुराने बुराई को लेकर गालीगलौज करने लगा। हल्लू ने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी रूप सिंह ने हाथ में लिए चाकू से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया।
सीने पर चाकू मार की थी हत्या
चाकू हल्लू उर्फ निर्भय सिंह के सीने पर लगा। जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद रूप सिंह मौके से भाग गया। परिवार के लोग घायल को तत्काल सुरखी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रैफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही सुरखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आरोपी रूपसिंह के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

मामले की जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। प्रत्यक्षदशियों की गवाही कराई। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रूपसिंह लोधी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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