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3 साल पुराने मामले में अमरवाड़ा न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माने से भी किया दंडित! | Amarwada court gave verdict in 3 years old case, punished with fine too!

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छिंदवाड़ा18 मिनट पहले

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हत्या के आशय से युवक को लोहे की वल्लम से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने वाले हत्यारों को न्यायालय ने सजा सुनाई है, दोनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। जानकारी में अपर लोक अभियोजक मनीष नेमा ने बताया कि ओमकार उर्फ ओंकार पिता रंगलाल धुर्वे उम्र 22 वर्ष, एवं शिवकुमार उर्फ छोटू पिता मतमान धुर्वे उम्र 24 वर्ष दोनों ग्राम ओझलढाना में रहते है।

दोनों आरोपियों ने घटना दिनांक 8 और 9 जनवरी 2019 की मध्य रात्रि में मृतक राजकुमार पिता हिरानसिंह गोंड की बेरहमी से पिटाई की थी उसकी हत्या करने के उद्देश से आरोपियों ने मामूली विवाद के चलते मृतक राजकुमार के सीने एवं पसली तथा पीठ में लोहे की बल्लम से मार कर उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस थाना बटकाखापा ने उक्त घटना के संबंध में मृतक के पिता हिरानसिंह की दी गई सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर, मामले की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय मे अंतिम चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक अमरवाड़ा मनीष नेमा ने बताया कि इस घटना के साक्षी साक्षी छन्नू गौंड सहित अन्य साक्षीगण तथा विवेचक सहित कुल 10 साक्षियों के न्यायालय में कथन कराये गये तथा मामले को सिद्ध किया गया।

जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा राकेश कुमार सोनी द्वारा अभियोजन की ओर से मामला संदेह से परे प्रमाणित होना पाते हुए तथा आरोपीगण 1–ओमकार उर्फ ओंकार पिता रंगलाल धुर्वे उम्र 22 वर्ष, 2 – शिवकुमार उर्फ छोटू पिता मतभान धुर्वे उम्र 24 वर्ष को धारा-302, 34 में दोष सिद्ध पाते हुए उन्हें धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास तथा 5000 /- रूपये प्रत्येक को दण्डित किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनीष नेमा अधिवक्ता द्वारा की गयी।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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