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448 राशन दुकानों के लिए बनाए गए 15 सेक्टर, पात्र हितग्राही खाद्यान्न परिवहन के लिए इस नियम के तहत लगा सकेंगे वाहन | 15 sectors made for 448 ration shops, eligible beneficiaries will be able to use vehicles for transportation of food grains under this rule

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शहडोल5 मिनट पहले

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कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वाहन की सुविधा देने के लिए खाद्य विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खाद्यान्न परिवहन के लिए जिले में 15 सेक्टर बनाए गए हैं।

इन सेक्टरों में अन्न दूत योजना के तहत ग्रामीण अपने वाहन किराए पर लगा सकेंगे। वाहनों को क्रय करने के लिए भी सरकार ग्रामीणों की सहायता करेगी। युवाओं को केन्द्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिए शासन की ओर से बैंक ऋण उपलब्ध करा कर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन की ओर से प्रति वाहन 1.25 लाख रुपए के अनुदान के मान से भुगतान किए जाएंगे।

बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन पटेल ने बताया कि 3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4 हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित है। वाहन मालिक प्रतिमाह 15 से 20 दिन के अलावा अन्य दिनों में वाहन का निजी उपयोग कर सकेंगे। वाहनों में जीपीएस सुविधा रहेगी।

ये लोग ले सकेंगे योजना का लाभ

सेक्टर में वाहन लगाने के लिए हितग्राही सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी हो, उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष हो और आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। हितग्राही की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपए, हेवी मोटर व्हीकल संचालन का स्थायी लाइसेंस, बैंक से डिफॉल्टर न हो। सेवानिवृत्त सैनिक भी पात्र होंगे, परंतु शासकीय सेवक और पेंशनर पात्र नहीं होंगे।

लॉटरी ​​​​​​​से चयनित होंगे हितग्राही

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजनान्तर्गत जिले के सभी 448 उचित मूल्य दुकान में प्रदाय केन्द्र से खाद्यान्न आवंटन को दुकानों तक भंडारित कराने के लिए 15 सेक्टर निर्धारित हैं। जिसमें से ब्यौहारी में 3, बुढ़ार में 1, हितग्राहियों के एक-एक आवेदन होने से चयन किया गया और जयसिंहनगर में 3. गोहपारू में 2, सोहागपुर में 4 सेक्टर में एक से अधिक आवेदन होने से लॉटरी सिस्टम से हितग्राहियों का सेक्टर में चयन किया गया।

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