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नशीली कफ सिरप बेचने वाले आरोपी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास, डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया | Rewa court verdict: 14 years rigorous imprisonment to the accused who sold intoxicating cough syrup

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  • Rewa Court Verdict: 14 Years Rigorous Imprisonment To The Accused Who Sold Intoxicating Cough Syrup

रीवा38 मिनट पहले

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रीवा जिला अदालत ने नशीली कफ सिरप बेचने वाले एक तस्कर के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। यहां कोर्ट ने कार्तिक कुमार उर्फ बच्चू पाण्डेय पुत्र अमित कुमार 31 वर्ष निवासी शिवकंठ नगर टेकुआ को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व डेढ़ लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि एक आरोपी अभी फरार है।

19 अक्टूबर 2019 का मामला
लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि चोरहटा थाना पुलिस ने 19 अक्टूबर 2019 को पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 04 सीबी 3252 से 15 लाख रुपए की नशीली सिरप पकड़ी थी। तब 80 पेटी कफ सिरप भोपाल से चोरहटा के टेकुआ गांव लाई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके वाहन को पकड़ा था। तब भारी मात्रा में नशीली सिरप बरामद हुई।

एक आरोपी हो गया था फरार
पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्तिक कुमार उर्फ बच्चू पाण्डेय पुत्र अमित कुमार 31 वर्ष निवासी शिवकंठ नगर टेकुआ, संतोष शुक्ला 41 वर्ष निवासी नईबस्ती पडरा थाना सिविल लाइन व वीरेन्द्र शर्मा उर्फ अशोक शर्मा 30 वर्ष निवासी शिवनगर कालोनी छोला भोपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि आरोपी वीरेन्द्र शर्मा तुरंत फरार हो गया था।

दो आरोपी कोर्ट में पेश
तब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की। विवेचना पूरी होने के बाद चालान प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक ने एनडीपीएस एक्ट को गंभीर बताते हुए अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कार्तिक पाण्डेय को दोषी मानते हुए उसे 14 वर्ष के सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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