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शिवपुरी40 मिनट पहले
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शिवपुरी में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की शराब के नशे में धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में आज जिला कोर्ट के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने पैरवी की।
मोबाइल के लिए पैसे नहीं देने पर बाप को उतार दिया था मौत के घाट
अभियोजन के मुताबिक 14 मार्च 2020 को लुधावली में फोरेस्ट गेट पर 60 साल के एक वृद्ध श्रीलाल बाथम की खून से लथपथ लाश मिली थी। देहात थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे सुरेन्द्र उर्फ सुक्खु बाथम उम्र 32 को पकड़ा था। पुलिस पड़ताल में मृतक के बेटे सुरेन्द्र ने बताया था कि उसने पिता से मोबाइल के लिए पैसे मांगे थे जब पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने शराब के नशे में पिता के सिर में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर चालान पेश किया।
मामले में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पुत्र को उसके पिता की हत्या का दोषी माना और इस कृत्य की निंदा करते हुए उसे आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
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