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भिण्ड कलेक्ट्रेट के सभागार में शुक्रवार को खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों की बैठक हुई। यह बैठक मे उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा गठित दो सदस्यीय खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्य सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी एवं रिटाय
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बैठक में खाद्य अपमिश्रण निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। अवमानक एवं असुरक्षित पाए गए नमूनोंध् खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं, निर्माताओं की सूची तैयार कर उन पर बार-बार नमूना कार्रवाई कर उनके कारोबार पर निगरानी रखने निर्देश दिए। बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के कारोबार संचालित पाए जाने पर प्रतिष्ठान को सील बंद करने के निर्देश दिए।
न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि जमा नहीं करने खाद्य कारोबारियों से जुर्माना बसूल किया जाए। जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रतिष्ठान सील किया जाए। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के परिवहन पर निगरानी रखने संघन अभियान चलाया जाए। अद्यतन मिलावटखोरों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने हेतु निर्देशित किया।
भिण्ड जिले के नागरिक किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित शिकायत करना है तो खाद्य सुरक्षा विभाग के मोबाईल नंबर 8839544152 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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