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खरगोन11 मिनट पहले
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खरगोन जिले के आदिवासी ब्लॉक झिरन्या के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 के पद पदस्थ बाबू के खिलाफ कलेक्टर शिवराज वर्मा में बुधवार को निलंबन की कार्रवाई की गई। झिरन्या विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखा प्रभारी बाबू सिंह वास्कले के खिलाफ जनसुनवाई में कलेक्टर वर्मा को शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों की जांच रिपोर्ट आने बाद उन्हें कलेक्टर ने बुधवार को दोष सिद्ध होने पर निलंबन की कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि 17 मई को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा झिरन्या में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय झिरन्या में लंबित स्वत्वों के भुगतान में राशि की मांग किया जाना, एरियर राशि का भुगातन नही किया जाना तथा अनावश्यक वेतन काटे जाने की शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय दल गठित कर जांच करवाई गई।
जांच प्रतिवेदन अनुसार सितम्बर 2022 में जिन शिक्षकों का वेतन अनावश्यक रूप से किया काटा गया है, उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया। 4 संकुलों का सातवें वेतनमान की चौथी किश्त का एरियर का भुगतान समय पर नहीं किया गया। शिक्षकों की उपस्थिति होने के बावजूद भी अनावश्यक रूप से वेतन काटकर परेशान किया गया तथा शिक्षकों के एरियर एवं अन्य कार्यों के बदले राशि की मांग की जाना प्रमाणित पाया गया।
इस अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 बाबुसिंह वास्कले, लेखा प्रभारी दोषी पाए गए। इस कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होने से मप्र सिविल सेवा नियम के तहत बाबुसिंह वास्कले, सहायक ग्रेड-2, विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय झिरन्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलबंन काल में वास्कले विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय झिरन्या का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखंड सेगांव किया जाता है। निलबंन अवधि में इन्हें मूलभुत नियम 53 के तहत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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