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NPS में फिर बदलाव! सरकार ने कर्मचारियों को दी सुविधा चुनने की छूट, अब कितने समय बाद मिलने लगेगी पेंशन?

हाइलाइट्स

एनपीएस में स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट की अवधि तय हो गई है. सरकार ने 20 साल वाद वॉलंटरी रिटायरमेंट की छूट दी है. इसका विकल्‍प चुनने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना होगा.

नई दिल्ली. न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) लागू हुए करीब 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके नियमों में लगातार बदलाव जारी है. कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने अपनी हालिया गाइडलाइन में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्‍प चुन सकते हैं.

आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 के नियमों के तहत एनपीएस में आने वाले सभी कर्मचारियों को इसकी सुविधा दी जाएगी. सर्विस रूल के नियम 12 के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित समय अवधि के बाद सेवानिवृत्ति का मौका दिया जाएगा और उन्‍हें एनपीएस नियमों के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा.

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कितने साल बाद बनेगी पेंशन
सर्विस रूल के तहत प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस में आते हैं, उन्‍हें 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कभी भी स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट का मौका दिया जाएगा. इसका मतलब है कि किसी भी समय नौकरी ज्‍वाइन करने वाले कर्मचारियों को उनकी लगातार सेवा के 20 साल पूरे करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट की सुविधा मिलेगी.

पहले ही बताना होगा फैसला
गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जो भी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उन्‍हें 3 महीने पहले ही बाकायदा लिखित रूप में इसके बारे में बताना होगा. नियोक्‍ता प्राधिकरण की भी यह जिम्‍मेदारी होगी कि वह वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के आवेदन को अस्‍वीकार नहीं कर सकते हैं. रिटायरमेंट उसी दिन से लागू होगा, जबकि कर्मचारी का दिया गया 3 महीने का नोटिस पीरियड समाप्‍त होगा.

सभी सुविधाएं मिलेंगी
वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मयारियों को सरकार वह सभी सुविधाएं देगी जो पेंशन फंड नियामक रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की ओर से निर्धारित रहती है. यह सभी सुविधा उसी तरह की होगी जैसी रेगुलर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को दी जाती है. अगर कर्मचारी ने अपना कोई और एनपीएस खाता खोल रखा है तो इसके बारे में पीएफआरडीए को सूच‍ित करना होगा, ताकि इसकी सुविधाएं भी मिल सकें.

Tags: Business news, New Pension Scheme, Pension fund


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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