मध्यप्रदेश

Disputes of 35 couples settled in Lok Adalat | लोक अदालत में 35 जोड़ों का आपसी विवाद सुलझा: बैतूल में 688 प्रकरणों का हुआ निराकरण; नगरपालिका ने वसूले 38 लाख रुपए – Betul News

बैतूल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने कई परिवारों को फिर से एक साथ आने का मौका दिया है। 50 वैवाहिक विवादों में से 35 जोड़ों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया है, जिससे उन्हें फिर से गृहस्थी बसाने का अवसर मिला है।

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल के अनुसार, लोक अदालत में अलग-अलग तरह के मामलों की सुनवाई हुई। इनमें सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे, पारिवारिक और भरण पोषण संबंधी मामले शामिल थे। चेक बाउंस और क्रिमिनल कंपाउंडेबल प्रकरणों का भी निपटारा किया गया।

कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश शिवबालक साहू ने कहा कि अक्सर छोटी-छोटी बातों पर गृहस्थी में विवाद हो जाता है। अलग रहने से नए विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे कई बार आपराधिक मामले भी बन जाते हैं। एक मामले से जुड़े कई प्रकरण अलग-अलग अदालतों में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन लोक अदालत में समझौता होने से ये सभी संबंधित मामले स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

नपा को 38 लाख रुपए वसूले

बैतूल नगरपालिका के लिए भी यह लोक अदालत फायदेमंद रही। संपत्ति और जलकर के 600 मामलों में से 490 प्रकरणों में समझौता हुआ। इससे नगरपालिका को 38 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई। इसमें जलकर से 7 लाख और संपत्ति कर से 31 लाख रुपए की वसूली हुई।

लोक अदालत में 22 खंडपीठों में निराकरण के लिए न्यायालय में लंबित 1986 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 688 प्रकरणों का निराकरण हो गया। जबकि समाचार लिखे जाने तक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की खंडपीठ की जानकारी मिलना शेष थी।

शनिवार को लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 8428 मामले रखे गए थे, जिनमें बैंक, जलकर संपत्ति जैसे मामलों में 1807 में समझौता हुआ है। इनमें 66 लाख 18 हजार 658 की राशि अवॉर्ड हुई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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