मध्यप्रदेश

Boundary wall is being built on government land of Kedarpur, councilor said- corporation is getting the construction done | कांग्रेस पार्षद को नोटिस: केदारपुर की शासकीय भूमि पर बना रहे बाऊंड्री वॉल, पार्षद बोले-निगम करा रहा निर्माण – Gwalior News


ग्वालियर में केदारपुर की शासकीय भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने पर एक कांग्रेस पार्षद को तहसीलदार सिटी सेंटर ने नोटिस जारी किया है। वार्ड नंबर-59 के कांग्रेस पार्षद सरोज हैवरन सिंह कंसाना एवं भूपेन्द्र सिंह कंसाना को नोटिस जारी किया गया है।

.

पूछा गया है कि आपने शासकीय भूमि पर कैसे निर्माण कराया है, जबकि पार्षद का दावा है कि निर्माण कार्य नगर निगम करवा रहा है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस पर उसको 15 जुलाई को तहसीलदार न्यायालय सिटी सेंटर में तलब किया गया है।

सिटी सेंटर तहसील के तहसीलदार अनिल राघव ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत नोटिस दिया है। इसमें खसरा नंबर 137 नोइयत शासकीय ग्राम केदारपुर हल्का पटवारी तहसील सिटी सेंटर की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण को लेकर दिया गया है। यहां बाउंड्री वॉल का निर्माण होना बताया जा रहा है। नोटिस सरोज कंसाना पत्नी हैवरन सिंह कंसाना और भूपेंद्र सिंह कंसाना के नाम से जारी हुए हैं। जिसमें दोनों को 15 जुलाई को सुबह 11 बजे तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
नोटिस में कहा गया, क्यों ने आपको शासकीय भूमि से बेदखल कर दिया जाए
इतना ही नहीं कांग्रेस पार्षद को दिए गए नोटिस में लिखा है कि क्यों न आपको शासकीय भूमि से बेदखल किया जाए, क्यों न आपके द्वारा अवैध निर्माण को राजस्व किया जाए और तोड़कर बेदखल कर खर्चा आपसे वसूला जाए। साथ ही 500 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना किया जाए या छह माह सिविल जेल भेजने के लिए प्रकरण सक्षम अधिकारी के समक्ष भेजा जाए। यह नोटिस 9 जुलाई को जारी किया गया है।
पार्षद का कहना-निगम बना रहा बाउंड्रीवॉल
शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के नोटिस के मामले में सरोज हैवरन सिंह कंसाना का कहना है कि सामुदायिक भवन नगर निगम ने बनाया है। पूर्व मंत्री मायासिंह ने इसका साल 2016 में लोकार्पण किया था। बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी निगम की राशि से बकायदा टेंडर निकालकर किया जा रहा है। इसकी विज्ञप्ति भी जारी हुई थी। तहसीलदार को पता ही नहीं है कि निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। हमने वार्ड 59 में शासकीय सर्वे नंबर पर हो रहे अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों की शिकायत की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और नगर निगम का वैध काम हो रहा है तो उसमें हमें नोटिस दिया जा रहा है। मैं, 15 जुलाई को तहसीलदार कोर्ट में अपनी बात रखूंगा और मेरी जो मानहानि हुई है उस पर जवाब मागूंगा।
प्रशासन का कहना
इस मामले में तहसीलदार सिटी सेंटर तहसील का कहना है कि केदारपुर में सरोज हैवरन सिंह कंसाना को नोटिस जारी हुआ है, उनके द्वारा शासकीय भूमि पर बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जा रहा है।


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!