मध्यप्रदेश

Verdict today in the much talked about Lakshman murder case | बहुचर्चित अक्षांश हत्याकांड में फैसला आज: कोर्ट ने आरोपी रिश्तेदार को दोषी पाया; पीड़ित परिवार से मिले थे शिवराज-कमलनाथ – Khandwa News

बहुचर्चित अक्षांश हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मान लिया हैं। गुरूवार को कोर्ट में यह सिद्व हो गया कि 3 साल के मासूम की हत्या उसी के पारिवारिक रिश्तेदार श्रीराम कोठारे ने की थी। हालांकि, न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। इस केस में शुक्

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इस दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें दी। लेकिन सबूत और गवाहों की बुनियाद पर माना गया कि श्रीराम ही अपने भतीजे श्याम कोठारे के 3 वर्षीय बेटे अक्षांश का कातिल हैं। घटना 20 अक्टूबर 2021 की है। पुलिस कई दिन तक आरोपी की तलाश में जुटी रही थी। इस जघन्य हत्याकांड ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया था। उस समय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पीड़ित परिवार से मिलने मूंदी स्थित उनके घर पहुंचे थे।

इधर, अभियोजन की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मलवार के मुताबिक, अक्षांश के शव को बोरे में भरकर घर के पास खाली पड़े एक जर्जर मकान में ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने जांच में खुलासा हुआ कि श्रीराम ने जादू-टोने के शक में अक्षांश की हत्या की है। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश ममता जैन की कोर्ट ने आरोपी श्रीराम को दोषी माना। सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी।

घर के पास जर्जर मकान में मिली थी अक्षांश की लाश।

जमानत पर बाहर घूम रहे श्रीराम को हथकड़ी लगाई

घटना के बाद से आरोपी श्रीराम मूंदी के उस मोहल्ले में कदम तक नहीं रखें है। उसके परिवार में दो बेटियां व एक बेटा है। हत्याकांड के बाद परिवार ने गांव छोड़ दिया। वह पीथमपुर में रहने लगे है।

इधर, हत्या के आरोप में श्रीराम 6 माह तक जेल में रहा। फिर जमानत पर वह बाहर आ गया। गुरुवार दोपहर वह फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचा था। लेकिन शुक्रवार तक फैसला होल्ड होने के चलते कोर्ट ने श्रीराम का एक दिन का वारंट बनाकर जेल भेज दिया हैं।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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