मध्यप्रदेश

30th October for nomination for MLA candidate | प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक से ही नाम-वापसी के आवेदन होंगे स्वीकार

नर्मदापुरम4 मिनट पहले

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विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर सोमवार है। इस दिन दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में समस्त दस्तावेजों के साथ प्रवेश कर चुके अभ्यर्थी ही नामांकन जमा कर सकेंगे। परिसर में उपस्थित अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए पात्र नहीं होगा। नाम वापसी के लिए 2 नवंबर दोपहर 3 बजे तक आवेदन कर सकते है। अभ्यार्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक के अलावा कोई भी व्यक्ति द्वारा नाम वापसी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट में नाम निर्देशन के संबंध में विधानसभावार समीक्षा की और अन्तिम पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नाम निर्देशन के संबंध निर्वाचन आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। कलेक्टर सिंह ने कहा कि नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन में कोई त्रुटि न हो इसका विशेष ध्यान रखें। बैठक में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे द्वारा नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि नाम वापसी के लिए अभ्यर्थी प्रारूप 5 में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर सकेंगे। अभ्यार्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक के अलावा कोई भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन वापसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर को संविक्षा होने के बाद ही अभ्यार्थी 2 नवंबर तक दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। बैठक में राजनैतिक दल, मान्यता प्राप्त दल, गैर मान्यता प्राप्त दल और अन्य के संबंध में चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंध में निर्देंशो की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 5 नवंबर से मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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