मध्यप्रदेश

Gwalior administration became strict on open borewells | ग्वालियर प्रशासन खुले बोरवेल पर हुआ सख्त: कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, अधिकारियों को पोर्टल भी बनाने के दिए निर्देश

ग्वालियर17 मिनट पहले

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मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पिछले दिनों खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने लोक हित में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने इस प्रतिबंधात्मक आदेश के जरिए कार्यपालन यंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को जिले में एक ऐसा पोर्टल विकसित करने के आदेशित किया है। जिसमें नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन की मशीनों का पंजीयन और नलकूप खनन से जुड़े ठेकेदारों की जानकारी एवं जिले की सीमा के अंतर्गत सभी प्रकार के अनुपयोगी तथा खुले बोरवेल की जानकारी संकलित हो सके। साथ ही विभाग स्तर पर दल गठित कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं।

कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए कलेक्टर ग्वालियर


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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