मध्यप्रदेश

Chhatarpur Court Gave Order Of Attachment Against Cmo Table And Chair Along With Vehicle Will Be Attached – Amar Ujala Hindi News Live


छतरपुर कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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छतरपुर में न्यायालय द्वारा छतरपुर नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया गया है। इसमें अदालत के आदेश के पालन हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी के वाहन एवं उनके कार्यालय के टेबल-कुर्सी को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

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निष्पादन प्रकरण क्रमांक 13/2024 काशी बनाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर एवं अन्य में असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं बार-बार आदेश पारित होने के पश्चात भी उसका पालन न करने के कारण, आवेदक काशी प्रसाद साहू के पत्र को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर के वाहन और कार्यालय के टेबल एवं कुर्सी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर को स्थाई लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले में) दिनांक 16 नवंबर 2022 के आदेश का पालन न करने एवं असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में तथा स्थाई लोक अदालत के आदेश के पालन हेतु मुक्त नगर पालिका अधिकारी के वाहन एवं उनके कार्यालय के टेबल कुर्सी को कुर्क करने संबंधी न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया।

विदित हो कि आवेदक काशी प्रसाद साहू का भवन छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने स्थित है। इसमें स्थित दुकान में आवेदक का पुत्र जीतेन्द्र साहू महाजन मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान संचालित करता है। वर्ष 2016 के सितंबर माह में छत्रसाल चौराहा से महल रोड की ओर पूर्व दिशा में आरसीसी का फुटपाथ बनाया गया, किन्तु अन्य मिठाई व फल विक्रेता द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहाए जाने वाले गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे बरसात का पानी जमा हो रहा है। नवनिर्मित फुटपाथ के आगे कच्चा सेपटिक टैंक बना है। दुकान के आस-पास गंदा पानी जमा हो रहा है। आवेदक द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायत की गई, किंतु शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया गया।

आवेदक द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके जवाब में नपा सीएमओ ने न्यायालय में जवाब दिया कि नगर पालिका छतरपुर द्वारा छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने बह रहे गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है। उक्त स्थान पर पक्की नाली का निर्माण आगे किया जाएगा। इसके बाद नपा द्वारा वहां कोई नाली निर्माण नहीं कराया गया। बल्कि उक्त आवेदक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर आवेदक काशी प्रसाद साहू ने न्यायालय को फिर अवगत कराया। अब न्यायालय ने आदेश जारी कर नपा सीएमओ के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया है। गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में स्थाई निरंतर लोक अदालत एवं लोकोपोयोगी अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसका निष्पादन माननीय न्यायालय द्वारा किया गया।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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