मध्यप्रदेश

7 days rigorous imprisonment and a fine of Rs 500-500 to three people who made raw liquor. | कच्ची शराब बनाने वाले 3 को 7 दिन का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए का जुर्माना

छतरपुर (मध्य प्रदेश)37 मिनट पहले

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छतरपुर जिले के बक्स्वाहा थाना के अपराध में धारा 34 (1) आबकारी एक्ट में कच्ची शराब बनाने वाले तीन आरोपियों को 7 दिन का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए का जुर्माना किया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपी बंदरा पिता कमला कुशवाहा उम्र 57 साल निवासी ग्राम तिलई से 22 अगस्त 2023 को 3 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। जिसके अपराध में धारा 34 (1) आबकारी एक्ट में आरोपी नारान पिता घसीटे लोधी के कब्जे से 26 अगस्त 2023 को तीन लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई थी।

उक्त अपराध में धारा 34 आबकारी एक्ट आरोपी नंदलाल आदिवासी पिता हल्ले आदिवासी (35) निवासी ग्राम नैनागिर के कब्जे 28 अगस्त 2023 को 5 लीटर कच्ची महुआ की शराब जब्त किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर आरोपियों के विरूद्ध न्यायाधीश अभिषेक दीक्षित जेएमएफसी श्रृंखला न्यायालय बकस्वाहा के यहां आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया है।

न्यायालय ने सुनाई सजा

जिसमें अब न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 200/23,201/23,22/23 में सुनवाई करते हुये आरोपी बंदरा कुशवाहा, नारान लोधी, नंदलाल आदिवासी को 500-500 रुपए का अर्थदंड एवं 7 दिवस का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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