Railway contractor of Itarsi and others got bail from High Court | इटारसी के रेलवे ठेकेदार समेत अन्य को हाईकोर्ट से मिली: जमीन के सौदे में फर्जीवाड़े के आराेप निकले झूठे

नर्मदापुरम5 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
जमीन के सौदे में फर्जीवाड़े के आरोप में फंसे इटारसी के रेलवे खानपान ठेकेदार, उपपंजीयक समेत अन्य लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली। धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दर्ज केस में आरोप झूठे पाएं गए। हाईकोर्ट जबलपुर ने रेलवे ठेकेदार सुरेश गोयल, उनके पुत्र पंकज गोयल और तत्कालीन उपपंजीयक रश्मि असीम सेन एवं अधिवक्ता नीरज पटेल को राहत दी। हाईकोर्ट ने विचाराधीन आपराधिक प्रकरण को समाप्त करने के आदेश पारित किए हैं। 24 जनवरी को उच्च न्यायालय से जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रकरण दुर्भावनापूर्वक अवैधानिक ढंग से दर्ज कराया गया था, इस आधार पर इसे निरस्त किया जाता है। कांग्रेस नेता रमेश बामने के पुत्र ब्रजेश बामने ने परिवाद पेश किया था। गोयल एवं अन्य की ओर से प्रकरण में पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता एवं अरविन्द गोइल ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उप पंजीयक रश्मि सेन, व्यवसायी सुरेश गोयल, पंकज गोयल एवं अधिवक्ता नीरज पटेल को मामले में निर्दोष पाते हुए उनके विरूद्ध विचाराधीन आपराधिक प्रकरण समाप्त करने के आदेश पारित किए गए हैं।
कांग्रेस नेता के बेटे ने दाखिल किया था परिवाद
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