मध्यप्रदेश

पुलिस ने साधारण मारपीट बताई, पीड़ित ने एसपी से धाराएं बढ़ाने की मांग की | Police told simple assault, victim demanded SP to increase sections

बैतूल10 मिनट पहले

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बैतूल कोतवाली पुलिस पर आरोपियों से सांठगांठ कर गंभीर अपराध में भी मामूली धाराएं लगाने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। खास बात यह है कि पीड़ित के सिर में तीन फैक्चर होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामान्य मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

आवेदक बबलेश यादव (38) ने आज एसपी के पास पहुंचकर इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। युवक के मुताबिक 6 माह पहले 21 दिसम्बर 2022 को वह अपने दोस्त भूपेश मालवी के साथ गौठाना बैतूल टाउन 3 में राजा से मुरम के पैसे लेने गया था। वहां पर उसके पिता कलवा और सुरक्षा गार्ड और राजा ने उसे रुपए न देकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

इस दौरान कलवा और राजा के गनर ने हवाई फायर कर उसे डराया और बंदूक की बट से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह अधमरा हो गया। उसके साथ हुई गंभीर मारपीट के चलते उसे नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां हुई जांच में सामने आया कि सिर में गंभीर चोटे आने के कारण सिर के पेरेटियल बोन में फैक्चर हो गया है, जिससे उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस गंभीर चोट के बावजूद कोतवाली पुलिस ने मात्र 294, 323, 506 IPC की साधारण धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में पीड़ित ने एसपी से गंभीर धाराएं लगाने की मांग की है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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