25 साल पुरानी कॉलोनियों में नए रेट पर अनुमति; निगम ही जारी करेगा | Permission at new rate in 25 years old colonies; Corporation will issue

भोपालएक घंटा पहले
राजधानी भोपाल की 103 अवैध कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन के रास्ते खुल गए हैं। 25 साल तक पुरानी इन कॉलोनियों में नए रेट पर अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए नगर निगम ने नवीन दर निर्धारित कर दी है। इन कॉलोनियों में वास्तुविद् एवं संरचना इंजीनियर अनुमति की प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। निगम ही यहां बिल्डिंग परमिशन जारी करेगा।
निगम प्रशासन ने भोपाल नगर निगम सीमांतर्गत वर्ष 1998 से प्रचलित 209 कॉलोनियों में से शेष 103 अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास शुल्क की नवीन दरों का निर्धारण कर दिया है। वहीं, उक्त कॉलोनियों की बिल्डिंग परमिशन नगर निगम द्वारा ही जारी करने का निर्णय लिया है। वास्तुविद् अथवा संरचना इंजीनियर उक्त कॉलोनियों की भवन अनुज्ञा जारी नहीं करेंगे। निगम प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर उक्त कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा जारी करता है तो उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उक्त कॉलोनियों के भूखंडधारी भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज, जोन कार्यालय से प्राप्त विकास शुल्क की रसीद, एनओसी, मानचित्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत कर निगम से नियमानुसार भवन निर्माण अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
यह दर तय हुई
- नगर निगम प्रशासक के संकल्प 31 जनवरी 2022 अनुसार वर्ष 1998 से प्रचलित 209 अनाधिकृत कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुमति दिए जाने की स्वीकृति हुई थी। इसके बाद 22 जुलाई 2022 को पारित नगर निगम प्रशासक संकल्प के अनुसार शेष 103 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास शुल्क की राशि 18 रुपए प्रति वर्गफिट निर्धारित करने की स्वीकृति एवं भवन निर्माण अनुज्ञा दिए जाने की अनुमति दी गई।
- अनाधिकृत कॉलोनियों का अभिन्यास अनुमोदित न होने के कारण मध्यप्रदेश राजपत्र 27 नवंबर 2015 में प्रकाशित नियम 26 के संशोधन (2) 26ख के बिंदू क्रमांक 2 के माध्यम से पंजीकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर के माध्यम से प्राप्त की गई भवन अनुज्ञा अमान्य की गई है।
- इन कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा नगर निगम द्वारा प्रदत्त की जाएगी। निगम प्रशासन ने पंजीकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को सूचित भी किया है कि उक्त अनाधिकृत कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा जारी न करें अन्यथा लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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