मध्यप्रदेश

Raigarh:साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड का डायरेक्टर गिरफ्तार, चिटफंड कंपनी बनाकर लगाया था लोगों को चूना – Director Of Sai Prasad Properties Limited Shashank Arrested

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : Social Media

छत्तीसगढ़ पुलिस ने बुधवार को साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी के मुख्य डायरेक्टर शशांक बी भापकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि चिटफंट कंपनी बनाकर विभिन्न समयावधि में निवेशकों की राशि को दोगुना करने का झांसा देखर लाखों की ठगी की थी। 

गौरतलब है कि आरोपी चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के द्वारा 2012 में अप्रैल से मई के बीच रायगढ़ में लोगों को रुपए जमा करने पर साढे पांच साल में रकम दोगुना होने और ज्यादा ब्याज देने का प्रलोभन देकर निवेशकों से लाखों रूपए जमा कराकर कंपनी को बंद कर भाग गए थे। थाना चक्रधरनगर में 2016 में गांव छुहीपाली के पुनाऊ सिदार के आवेदन पर अपराध क्रमांक 126/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 बी आईपीसी 4,5,6 चिटफंड स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं 6,5,10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वहीं, चौकी जूटमिल ( थाना कोतवाली) में प्रार्थी रंजीत साहू पिता गोपाल साहू उम्र 26 साल साकिन सरईभदर चौकी जूटमिल रायगढ़ के रिपोर्ट पर कंपनी के विरूद्ध अप.क्र. 378/2016 दर्ज कर विवेचना में लिया गया था ।

विस्तार

छत्तीसगढ़ पुलिस ने बुधवार को साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी के मुख्य डायरेक्टर शशांक बी भापकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि चिटफंट कंपनी बनाकर विभिन्न समयावधि में निवेशकों की राशि को दोगुना करने का झांसा देखर लाखों की ठगी की थी। 

गौरतलब है कि आरोपी चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के द्वारा 2012 में अप्रैल से मई के बीच रायगढ़ में लोगों को रुपए जमा करने पर साढे पांच साल में रकम दोगुना होने और ज्यादा ब्याज देने का प्रलोभन देकर निवेशकों से लाखों रूपए जमा कराकर कंपनी को बंद कर भाग गए थे। थाना चक्रधरनगर में 2016 में गांव छुहीपाली के पुनाऊ सिदार के आवेदन पर अपराध क्रमांक 126/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120 बी आईपीसी 4,5,6 चिटफंड स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं 6,5,10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वहीं, चौकी जूटमिल ( थाना कोतवाली) में प्रार्थी रंजीत साहू पिता गोपाल साहू उम्र 26 साल साकिन सरईभदर चौकी जूटमिल रायगढ़ के रिपोर्ट पर कंपनी के विरूद्ध अप.क्र. 378/2016 दर्ज कर विवेचना में लिया गया था ।




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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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