मध्यप्रदेश

cow tied in the middle of the divider | हादसे में लगी चोट, संस्था ने ली आपत्ति, पशु के मालिक पर पुलिस ने किया केस

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धार17 मिनट पहले

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ग्राम बग्गड में स्थित फोरलेन मार्ग पर डिवाइडर के बीच में गाय को बांधना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में पशु के मालिक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी हैं, पुलिस ने पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत पवन डाबी नाम के व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज किया है।

धार जिले का संभावता यह पहला ऐसा मामला होगा, जिसमें पशु मालिक को ही आरोपी बनाया गया है। आम तौर पर पशुओं को हानि पहुंचाने वाला कोई और व्यक्ति होता हैं, पर इस मामले में पशु मालिक ने ही गाय को फोरलेन पर बांधा था। इस बात की जानकारी लगने पर पीपुल फॉर एनीमल धार में मि मेनका गांधी रेडक्रास सोसाइटी द्वारा पुलिस के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।

दरअसल सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम बग्गड़ में 10 अगस्त को फोरलेन के बीच स्थित डिवाइडर पर गाय बांध रखी थी, सुबह 7 बजे गर्भवती गाय को बांधने से लोकमार्ग को अवरुद्ध किया गया था। इसी कारण सड़क हादसा हुआ व गाय को चोट आई थी।

संस्था की अध्यक्ष विजया शर्मा ने बताया कि घटना के बाद सूचना मिली थी कि हादसे में गाय को भी चोट आई हैं, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची व घायल गाय को लेकर धार आए। जहां पर गाय को प्राथमिक उपचार दिया गया, हादसे में गाय का जबड़ा, एक सिंग सहित तीनों पैरों में चोट आई थी, गाय के मालिक को लेकर जानकारी जुटाई गई। जिसमें यह बात सामने आई कि पशु मालिक ने गाय को गर्भवती होने के बावजूद सड़क के बीच में बांध रखा था, संस्था द्वारा समझाइश भी दी गई थी।

पर संबंधित ने गाय को नहीं हटाया, जिसके कारण ही हादसा हुआ था। गाय को चोट आने के बाद पवन डाबी उसे उपचार के लिए नहीं लेकर गया था। थाना प्रभारी बीएस तंवर के अनुसार संस्था की और से एक शिकायती आवेदन सौंपा गया था, जिसकी जांच पर से पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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