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15 accused of pangolin smuggling sentenced to three years in prison | पेंगोलिन तस्करी के 15 आरोपियों को तीन साल की सजा: कटनी के ढीमरखेड़ा कोर्ट ने 3.80 लाख का लगाया जुर्माना – Katni News

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पेंगोलिन तस्करी के 15 आरोपियों को सजा

कटनी में वर्ष 2016 में वन्यजीवों के शिकार और तस्करी के मामले में ढीमरखेड़ा न्यायालय ने फैसला सुनाया है। सैलारपुर निवासी इंदल सिंह गौड़ के पास से लगभग 3 किलो पेंगोलीन (सालू) के स्केल बरामद किए गए थे। जांच में पता चला कि ये स्केल्स दुर्लभ वन्यजीव पेंगो

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कटनी वन विभाग के डीएफओ गौरव शर्मा के अनुसार, वन विभाग की जांच और इंदल सिंह की निशानदेही पर कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी एक अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े थे। इन्हें मध्य प्रदेश के कटनी, टीकमगढ़, पन्ना और उत्तर प्रदेश के झांसी जिलों से पकड़ा गया था।

मामले की सुनवाई ढीमरखेड़ा स्थित प्रथम श्रेणी न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक मंजुला श्रीवास्तव और एडीपीओ विनोद पटेल ने पैरवी की। न्यायाधीश पूर्वी तिवारी ने सभी 15 आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 3 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दोषी करार दिए गए आरोपियों में इंदल गौड़, रामसिंह, संतान गौड़, सुरेन्द्र उर्फ मुण्डा गौड़, अजीत, दारायल सिंह, राजू, जयसिंह, प्रताप गौड़, मंतू गौड़, राजेंद्र सिंह, गुमान सिंह, मलखान सिंह, राजेन्द्र कुचबंदिया और शोभरन उर्फ बल्लू शामिल हैं।

यह फैसला वन्यजीव अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकेत देता है। साथ ही ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी है।

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