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बहन की सगाई के लिए खरीदी 16000 की साड़ी, फंक्शन से पहले चली गई चमक, मामला सुन कोर्ट ने दुकानदार की बैंड बजा दी! – Kerala District Consumer Forum fine saree Shopkeeper 20000 as saree fade color before engagement ceremony

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Consumer Court: केरल के परिवार ने ₹89,199 में खरीदी थी 14 साड़ियां. सगाई के लिए एक स्‍पेशल ₹16,500 की कीमत वाली साड़ी खरीदी गई. यह साड़ी समारोह से पहले ही फेड हो गई. इसका रंग उतरने के कारण आखिरी वक्‍त पर यह परि…और पढ़ें

सगाई के लिए खरीदी साड़ी, पहले ही चली गई चमक, कोर्ट ने दुकानदार को नहीं बख्‍शा

कंज्‍यूमर कोर्ट ने सख्‍त रुख अख्तियार किया. (Representational Picture)

हाइलाइट्स

  • केरल कंज्‍यूमर कोर्ट ने इस मामले में दुकानदार पर सख्‍त रुख अख्तियार किया
  • बहन की सगाई के लिए महिला ने साड़ी खरीदी थी लेकिन पहले ही चमक चली गई
  • कोर्ट ने शोरूम वाले पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

कंज्‍यूमर कोर्ट: अगर घर में किसी भाई-बहन या किसी बेहद खास रिश्‍तेदार की शादी हो तो हम इसके लिए पहले ही विशेष तैयारी करके रखते हैं. गहनों से लेकर कपड़े तक, मेकप से लेकर हेयर स्‍टाइल तक, हर चीज पर स्‍पेशल ध्‍यान दिया जाता है. तब क्‍या हो जब बेहद महंगी कीमत पर खरीदी गई एक साड़ी, समारोह से पहले ही घर पहुंचने पर फीकी पड़ जाए. यह जानते ही आपके चेहरे का रंग उतरना तय है. ऐसा ही एक मामला केरल के एर्नाकुलम जिले में सामने आया. यहां अलप्पुझा स्थित साड़ी के शोरूम ‘IHA डिज़ाइन्स’ ने एक परिवार को ‘ठग’ लिया.

दुकानदार को देने होंगे ₹36,500

जिला कंज्‍यूमर कोर्ट ने इस मामले में सख्‍त रुख अख्तियार करते हुए इस शोरूम को ग्राहक को ₹36,500 का भुगतान करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने भी माना कि सगाई समारोह के लिए खरीदी गई साड़ी का रंग पहनने के पहले ही दिन उड़ गया था. शिकायतकर्ता जोसेफ निक्लावोस ने कंज्‍यूमर कोर्ट में यह शिकायत दर्ज कराई थी. वो मूल रूप से एर्नाकुलम के कूवप्पाडी के रहने वाले हैं. उन्‍होंने बताया कि अपनी बहन की सगाई में पहनने के लिए अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के लिए उन्‍होंने स्टोर से ₹89,199 की 14 साड़ियां खरीदी थीं. ₹16,500 की कीमत वाली एक साड़ी पहनने के तुरंत बाद फीकी पड़ गई.

‘अदालत चुप नहीं रह सकती’

कहा गया क‍ि सगाई के पहले ही साड़ी का रंग फेड होने के कारण उन्‍हें खासी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ा. केरल के मीडिया हाउस ओनमनोरमा की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पाया कि शिकायत का जवाब देने में कंपनी विफल रही. लिहाजा यह सेवा में कमी और अनैतिक व्यावसायिक व्यवहार का मामला है. कंज्‍यूमर कोर्ट के डी बी बीनू, वी रामचंद्रन और टी एन श्रीविद्या की बेंच ने कहा, “ग्राहकों के अनुकूल नहीं रहने वाले व्यापारियों की ऐसी हरकतों के सामने अदालतें चुप नहीं रह सकतीं.” अदालत ने आईएचए डिज़ाइन्स को साड़ी की कीमत (₹16,500) वापस करने और 45 दिनों के भीतर मुआवजे और मुकदमे की लागत के रूप में अतिरिक्त ₹20,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया.

Sandeep Gupta

पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्‍त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्‍कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और…और पढ़ें

पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्‍त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्‍कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और… और पढ़ें

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