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Life imprisonment for the accused of raping a minor | नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा: कोचिंग आते-जाते पीछा करता था, कई बार किया रेप, बालाघाट कोर्ट ने सुनाया फैसला – Balaghat (Madhya Pradesh) News

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बालाघाट की वारासिवनी कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश कविता इवनाती ने कटंगी थाना क्षेत्र के वरूड़ निवासी आशुतोष रखेले (35) को दोषी पाया। उस पर ढाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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कोचिंग आते-जाते नाबालिग का पीछा करता था आरोपी

पीड़िता ने 31 अक्टूबर 2022 को कटंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि आरोपी 20 मई से उसका कोचिंग जाते-आते पीछा करता था। 22 मई को शाम 5 बजे आरोपी ने उसे जबरन अपनी सफेद पिकअप में बिठाया। फिर वरूड़ माइंस के कमरे में ले जाकर रेप किया।

जान से मारने की धमकी देकर किया रेप

पीड़िता ने बताया कि डर की वजह से वह किसी को घटना के बारे में नहीं बता पाई। आरोपी इसके बाद भी जान से मारने की धमकी देकर उसे बुलाता रहा। उसने दो-तीन बार और रेप किया। पीड़िता ने डर के कारण कोचिंग जाना छोड़ दिया।

सितंबर 2022 में पीड़िता भोपाल चली गई। वापस आने पर 22 अक्टूबर को आरोपी ने फिर धमकी देकर रेप किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

विशेष लोक अभियोजक ऋतुराज कुमरे ने मामले की पैरवी की।

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