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Fraud on land worth crores in Kolar Road Bhopal | कोलार रोड भोपाल में करोड़ों की जमीन पर फर्जीवाड़ा: पावर ऑफ अटॉर्नी की आड़ में ठगी, प्रॉपर्टी डीलर से लाखों की धोखाधड़ी – Bhopal News

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कोलार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोलार रोड क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत और रजिस्ट्री के जरिए एक ही जमीन को दो बार बेचे जाने का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में भोपाल के थाना कोलार रोड में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी

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बैरसिया रोड पुराना नाका निवासी मो. रफीक ने शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने इंदौर निवासी दामाद मो. अली उस्मानी के साथ मिलकर एक जमीन का सौदा लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व किया था। इस जमीन की सौदेबाजी शकील व अंकुर नामक व्यक्तियों के जरिए की गई थी। इन्होंने रफीक को सुशीला देवी, निशा शर्मा, नेहा तिवारी और मनोज दुबे से मिलवाया।

रफीक ने पुलिस को बताया कि जमीन पर पहले से ही मोहन यादव नामक व्यक्ति का कब्जा था और पास में ही धरोहर बिल्डर्स के कब्जे में बने दो बंगले भी थे। बावजूद इसके, उन्हें सुशीला देवी के नाम से बनी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन का मालिकाना हक दिए जाने का भरोसा दिलाया गया।

रफीक ने आरोप लगाया कि नेहा तिवारी व निशा शर्मा द्वारा सुशीला देवी के नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर उन्हें रजिस्ट्री करवाई गई। इस दौरान रफीक ने 25 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया, जिसमें से 11 लाख नकद और शेष राशि बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी गई। यही नहीं, जमीन की बाउंड्रीवाल और दो बंगलों के रिनोवेशन में भी रफीक ने लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए।

बाद में रफीक को पता चला कि इसी जमीन की एक पूर्व रजिस्ट्री वर्ष 2015 में पहले ही निशा शर्मा द्वारा अपनी पुत्री नेहा तिवारी के नाम वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर करा दी गई थी।

चौंकाने वाली बात यह है कि रजिस्ट्री आज भी रजिस्ट्रार कार्यालय में शासन द्वारा कम मूल्यांकन के चलते रोकी गई है, जिस पर करीब 7 लाख रुपए की शासकीय वसूली बकाया है। रफीक ने कहा कि यह पूरा फर्जीवाड़ा सिर्फ शासन की राशि बचाने और दोहरी रजिस्ट्री से अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया। इतना ही नहीं, अब आरोपितों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जमीन किसी अन्य को बेचने की कोशिश की जा रही है।

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