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छिंदवाड़ा जिला न्यायालय ने एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में घुसकर पत्रकार से मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 4 हजार 800 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फ
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घटना 15 मार्च 2021 की रात करीब 10:30 बजे की है। छिंदवाड़ा के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में देव डेली नीड्स के संचालक दीपक साहू, देवेंद्र उर्फ देव साहू, श्याम कुमार सोनी और राज चौहान घुस आए थे। आरोपियों ने पत्रकार से अभद्रता करते हुए मारपीट और कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। बताया गया कि आरोपी अखबार में प्रकाशित खबर को लेकर नाराज थे।
जब पत्रकार ने विरोध किया तो उन्होंने बेल्ट और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे पत्रकार को गंभीर चोटें आईं। जाते-जाते आरोपियों ने धमकी भी दी कि अगर दोबारा उनके खिलाफ कुछ छपा, तो जान से मार देंगे। पत्रकार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
इन धाराओं में हुई सजा
चारों आरोपियों दीपक साहू (20), देवेंद्र उर्फ देव साहू (29), श्याम कुमार सोनी (21) और राज चौहान (26) को IPC की धारा 323/34 में 1 वर्ष, धारा 427/34 में 1 वर्ष और धारा 458 में 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 4,800 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अधिकारी बोले- पत्रकारों की सुरक्षा के लिहाज से अहम फैसला
जिला लोक अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें कठोर सजा सुनाई। यह फैसला पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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