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मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन लेने वाले सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। यह कदम स्मार्ट पीडीएस (Public Distribution System) व्यवस्था को सशक्त बनाने और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर
.
जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार, हितग्राहियों को 31 मई 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी न होने पर राशन वितरण में रुकावट आ सकती है।
दो विकल्पों से करा सकते हैं ई-केवाईसी
पहला, उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस मशीन से ई-केवाईसी करवाया जा सकता है।
दूसरा, ‘मेरा ई-केवाईसी’ मोबाइल एप का उपयोग करके खुद से ई-केवाईसी कर सकते है।
मोबाइल ऐप से ऐसे ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करे-
- सबसे पहले मोबाइल की लोकेशन चालू करें
- फिर ऐप में मध्य प्रदेश राज्य का चयन करें
- 12 अंकों का आधार नंबर डालें
- आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करें
- कैप्चा कोड भरें
- इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन होगा – मोबाइल के फ्रंट कैमरे के सामने चेहरा लाकर दो बार पलकें झपकाएं
- कैमरे में बना गोला हरा होने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
हितग्राही चाहें तो अपने साथ परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी भी इसी प्रक्रिया से कर सकते हैं।
प्रशासन ने की अपील- समय रहते कराएं ई-केवाईसी
जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि 31 मई 2025 से पहले ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करें, ताकि राशन वितरण में कोई समस्या न हो। यह प्रक्रिया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगी।
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