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New collector guidelines will be implemented from April 1 | एक अप्रैल से लागू होगी नई कलेक्टर गाइडलाइन: जमीनों की रेट में वृद्धि के लिए नागरिकों से मांगे सुझाव; 13 मार्च तक दे सकते हैं अपनी राय – Guna News

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कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता और विधायक पन्नालाल शाक्य की उपस्थिति में आज जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गुना जिले की भूमि, मकान जैसे अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धार

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जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में गुना जिले के विभिन्न उप जिला मूल्यांकन समितियों गुना, आरोन, राघौगढ़ एवं चांचौड़ा से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिला पंजीयक गुना एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति गोवर्धन प्रसाद ने बताया कि नगरपालिका गुना सहित अन्य नगरीय निकायों की गाइडलाइन लोकेशनों को युक्तियुक्त बनाया गया है। जिससे अचल सम्पत्ति बेचने और खरीदने वाले आसानी से अपनी सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गणना कर सकें। जिले में सड़क, व्यवसाय, शिक्षण संस्थानों के प्रसार और भूमि के क्रय विक्रय को ध्यान में रखते हुये गाईड लाईन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये जमीन की कीमतों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

जिला मूल्यांकन समिति गुना की बैठक में आगामी गाइडलाईन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित दरों पर विस्तृत चर्चा और वित्तीय वर्ष 2025-26 की गाइडलाईन दरों की विसंगतियों को दूर करने पर विचार विमर्श हुआ। कलेक्टर/ अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति ने जिला पंजीयक को निर्देश दिए कि आमजन से विधिवत सुझाव आमंत्रित कर गाइडलाईन वित्तीय वर्ष 2025-26 को प्रस्ताव को अंतिम रूप दें।

अनंतिम प्रस्ताव तैयार कर आम जनता से सुझाव प्राप्त करने और आम जनता के अवलोकन के लिए एनआईसी जिला गुना की वेबसाईट guna.nic.in, जिला पंजीयक कार्यालय, संबंधित पंजीयन कार्यालयों में उपलब्ध है। आमजन गाईड लाइन की प्रस्तावित दरों का अवलोकन कर दरों के संबंध में अपने लिखित सुझाव 13 मार्च की शाम 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

जिला पंजीयक द्वारा बताया गया कि उप-जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित दरों के संबंध में आमजन 13 मार्च शाम 5 बजे तक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर विचार करते हुए जिले का अनंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद अंतिम अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को प्रेषित किया जायेगा। प्रस्तावित गाइड लाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। उन्‍होंने बताया‍ कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की अचल सम्पत्ति की दरों में संभावित वृद्धि से स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस के अतिरिक्त भार से बचने के लिये आमजन मार्च 2025 तक रजिस्ट्री कराकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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