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सिर्फ 4 लाख तक कमाई पर ही टैक्‍स छूट! तो बाकी पैसा कहां बचेगा, आप भी समझिए इनकम टैक्‍स का छुपा रहस्‍य

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Income Tax Rebate : वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण में इनकम टैक्‍स पर बड़ी छूट दी तो सभी को यही लगा कि सीधे तौर पर टैक्‍स छूट लागू हो गई है. लेकिन, यह छूट नहीं है तो फिर आखिर कैसे 12 लाख तक…और पढ़ें

सिर्फ 4 लाख तक कमाई पर ही टैक्‍स छूट! तो बाकी पैसा कहां बचेगा, जानें रहस्‍य

इनकम टैक्‍स रिबेट के तहत ही 12 लाख तक कमाई आयकर से बाहर हो जाएगी.

नई दिल्‍ली. बजट 2025 में इनकम टैक्‍स पर मिडिल क्‍लास को बंपर राहत देने वाली घोषणा होने के बाद से ही नौकरीपेशा और बिजनेस से कमाई करने वालों के चेहरे पर खुशी की लहर है. हर किसी को लगता है कि अब उनकी कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा और हाथ में पैसे खर्च व बचत के लिए ज्‍यादा पैसे आएंगे. जब से इनकम टैक्‍स को लेकर यह घोषणा हुई है, उसके बाद से ही सभी एक ही बात कह रहे हैं कि 12 लाख रुपये तक सीधी टैक्‍स छूट दी जा रही है, लेकिन सच्‍चाई इससे अलग है.

वित्‍तमंत्री की ओर से की गई घोषणा में नए टैक्‍स रिजीम के तहत 4 लाख रुपये तक की कमाई को इनकम टैक्‍स के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 4 रुपये तक की आमदनी पर सीधी टैक्‍स छूट दी जा रही है. सवाल उठता है कि फिर 12 लाख तक की कमाई कैसे टैक्‍स फ्री हो जाएगी. इसका जवाब इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 87(A) में छुपा हुआ है, जो रिबेट का प्रावधान करती है. यही वह नियम है जिसके तहत आम आदमी को टैक्‍स बचाने का मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ें – Income Tax : बजट में नौकरीपेशा को बड़ी राहत, 12 लाख तक कोई टैक्‍स नहीं

क्‍या है इनकम टैक्‍स रिबेट
मोदी सरकार ने साल 2019 में पहली बार आम आदमी को इनकम टैक्‍स रिबेट की परिभाषा से रूबरू कराया था. रिबेट का मतलब होता लौटाना. जाहिर है इस नियम के तहत सरकार टैक्‍स काटती या उसकी गणना तो जरूर करती है, लेकिन उसे वापस टैक्‍सपेयर्स को लौटा देती है. इसका मतलब है कि टैक्‍स की गणना करने के बाद भी उसे काटा नहीं जाता है, बल्कि माफ कर दिया जाता है.

पुराने टैक्‍स रिजीम में भी है रिबेट
मोदी सरकार ने साल 2019 में जब पहली बार इनकम टैक्‍स रिबेट जारी किया था तो उसे पुराने टैक्‍स रिजीम पर लागू किया गया था. तब सरकार ने कहा था कि पुराने टैक्‍स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्‍स छूट यानी पूरी तरह टैक्‍स के दायरे से बाहर रहेगी. वहीं, 2.5 से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी का टैक्‍स लगाया गया है, लेकिन जिसकी कमाई 5 लाख से कम रहेगी, उसे रिबेट के तहत छूट दी जाएगी. इसका मतलब है कि 12.5 हजार रुपये का टैक्‍स रिबेट दिया जाएगा.

नए रिजीम में कितना टैक्‍स रिबेट
सरकार ने पिछले साल नए टैक्‍स रिजीम में सीधी टैक्‍स छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था, जबक‍ि रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर पहले 6 लाख रुपये और फिर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अभी तक 7 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्‍स की गणना तो की जाती है, लेकिन इस पर टैक्‍स काटा नहीं जाता. अब यही काम 12 लाख रुपये तक की कमाई पर होगा. इसका मतलब हुआ कि 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 4 लाख के बाद से टैक्‍स की गणना तो की जाएगी पर उस पर टैक्‍स काटा नहीं जाएगा. इस तरह, करदाता को टैक्‍स छूट नहीं, बल्कि टैक्‍स रिबेट दिया जाएगा और उस पर इनकम टैक्‍स का कोई बोझ नहीं पड़ेगा.

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