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मानसिक विकलांगों को भी मानवीय अधिकार का हक है: विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर संपन्न

छतरपुर, 07 दिसम्बर 2022
देरी रोड स्थित निर्वाना फाउंडेशन में बुधवार को मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मानवीय हक और स्वतंत्रतापूर्वक जीने के लिये आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में जिला सत्र एवं न्यायाधीश हृदेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बीमार और अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को विधिक सेवा देते समय यह ध्यान रखे की ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण किया जाये। मानसिक बीमार व्यक्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार समुचित स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के प्रावधान के अनुसार अस्पताल एवं नर्सिंग होम मनोचिकित्सक मानसिक रोगियों को सुगमतापूर्वक उपचार सुविधा मुहैया कराये। शिविर में न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह, अनिल पाठक, डॉ. रविकांत सोंलकी, संजय सिंह और अपराजिता सिंह भी उपस्थित थी।  

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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