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Chhatarpur- Accused sentenced to 20 years rigorous imprisonment in case of rape of a minor | नाबालिग से रेप करने वाले युवक को आजीवन जेल: किसी को नहीं बताने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म – Chhatarpur (MP) News

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छतरपुर कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को आजीवन जेल और 2 हजार रुपए की सजा सुनाई। 3 साल पहले 11 अक्टूबर 2021 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

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एडवोकेट लखन राजपूत के अनुसार, प्रकाश बम्होरी पुलिस को पीड़िता ने बताया था कि वह अपने माता-पिता के लिए खाना लेकर खेत पर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में नाले के पास आरोपी मिला। उसने नीम के पेड़ के पास रेप किया। वहीं, किसी को बताने पर उसे और घर वालों को जान से मारने की धमकी दी। इस वजह से पीड़िता डर गई और किसी को कुछ नहीं बताया।

लेकिन गर्भवती होने पर घर वालों के पूछने पर 11 अक्टूबर 2021 को उसने अपनी मां एवं पिता को सारी बात बताई। इसके बाद परिजनों के साथ प्रकाश बम्होरी थाना पहुंचकर शिकायत की थी।

जांच के बाद दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश डॉक्टर सारिका गिरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन जेल और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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