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प्रदेश में अब गांवों में शाम सात बजे और शहरों में रात नौ बजे के बाद एटीएम में नकदी नहीं डाली जाएगी और न ही इसका परिवहन किया जाएगा। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी लागू कर दी गई है कि नकदी लेकर जाने वाली वैन विशेष डिजाइन वाली ही होनी चाहिए और उसमें एक बार
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राज्य शासन ने निजी एजेंसियों द्वारा नकदी ट्रांजेक्शन और परिवहन को लेकर नए नियम बना दिए हैं। इस नियम को मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम 2024 नाम दिया गया है। इसमें बैंक नोट, सिक्के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य कीमतों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और इसे किसी एटीएम मशीन में डालने की प्रक्रिया शामिल है।
लाइसेंस होने पर ही सुरक्षा देगी सरकार
इसको लेकर गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों में कहा गया है कि किसी भी एजेंसी को तब तक कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी जब तक इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस न लिया गया हो। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई निजी सुरक्षा अभिकरण किसी बैंक या नकदी परिवहन अएजेंसी को विशेष रूप से डिजाइन की नकदी वैन का उपयोग किया जाएगा। नकदी ले जाने के लिए किसी टैक्सी या किराए पर लिए गए वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि अगर किसी निजी सुरक्षा एजेंसी के पास करेंसी तिजोरी में सेवाएं नहीं दी जाती हैं और दूरस्थ इलाकों में स्थानीय पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सहायता दी जा सकती है तो विशेष डिजाइन वाहनों के अलावा दूसरे वाहन में भी करेंसी ले जाई जा सकेगी।
नकद ले जाने वाले वाहन में इतने कर्मचारी अनिवार्य
जिस वाहन में नकदी ले जाएंगे उसमें चालक और दो सशस्त्र सुरक्षा गार्ड और एटीएम अधिकारी या अभिरक्षक समेत दो लोग शामिल रहेंगे। अगर नकदी की सुरक्षा के लिए और फोर्स की जरूरत हो तो वह भी साथ जा सकेंगे। यह भी साफ किया गया है कि दो सशस्त्र गार्ड में से एक आगे चालक के पास बैठेगा और दूसरा नकदी राशि के साथ बैठेगा।
ये काम भी करना होगा
- निजी सुरक्षा परिवहन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के पहले उसके बारे में पुलिस से एनओसी लिया जाना अनिवार्य होगा।
- ऐसे व्यक्तियों के निवास स्थान का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और इसके लिए खुद के साधनों का उपयोग कर वेरिफिकेशन करना होगा। संबंधित व्यक्ति को कम से कम तीनसाल से संबंधित निवास क्षेत्र में रहना जरूरी होगा।
- निजी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए पूर्व में जहां उसकी नियुक्ति थी, उससे भी जानकारी लेना होगा।
- ऐसे व्यक्तियों का आधार सत्यापन करने के लिए भी नियमों में प्रावधान किए गए हैं।
- इन सभी कर्मचारियों का विश्वसनीयता बीमा भी लिया जाना जरूरी होगा।
- जिन वाहनों में नकदी का परिवहन किया जाएगा उसमें जीपीएस अनिवार्य होगा।
दस लाख से अधिक रकम ले जा रहे तो सशस्त्र गार्ड रहेंगे
इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी वैन एक बार में पांच करोड़ रुपए से अधिक की राशि का परिवहन नहीं करेगी और दस लाख से अधिक राशि ले जाने पर सुरक्षित वाहन होना जरूरी होगा। शहरी इलाकों में एटीएम में कोई नकदी रखने या परिवहन करने का काम रात नौ बजे के बाद नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह काम शाम सात बजे के बाद नहीं होगा।
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