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रीवा में शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सोमवार को दस साल की सजा सुनाई है। महिला ने घटना की शिकायत महिला थाना में दर्ज करवाई थी। विवेचना के बाद न्यायालय ने आरोपी दीपक कुमार शुक्ला निवासी ग्राम झांझ थाना र
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उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से फेसबुक के जरिए दोस्ती की। फिर 9 फरवरी 2022 को रानी तालाब मंदिर में मिलने बुलाया। उसी समय उसकी मांग में सिंदूर डालकर शादी के लिए दबाव बनाता रहा। लगातार उसके दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो उसने इंकार कर दिया।
जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव द्वारा की गई। जहां साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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