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हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने मानसून की अवधि में 30 जून की रात से 1 अक्टूबर 2024 तक सभी रेत खदानों से रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया।
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आदेश जारी करते हुए कलेक्टर ने बताया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबल सेंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के पालन में ही यह प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इस अवधि में रेत के खनन पर हरदा जिले में सख्त प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने खनिज अधिकारी के साथ-साथ जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेत के उत्खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करें।
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