मध्यप्रदेश

Life imprisonment for murder accused | हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास: जुए के पैसो को लूटने के लिए घटना को दिया था अंजाम – datia News


दतिया विशेष न्यायाधीश शशिकांता वैश्य ने हत्या के मामले में आखरी सुनवाई करते हुए आरोपी धर्म सिंह उर्फ धरमू यादव, जीतू उर्फ जितेन्द्र अहिरवार, रंजीत यादव और दीपक यादव को दोषी पाते हुए आजीवन करावास की सजा से दंडित किया है। इस के अलावा आरोपियों पर 25-25

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घटना इस प्रकार है कि फरियादी जहेंद्र मोंगिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कि, दिनांक 22 अक्टूबर 2020 की दोपहर 1ः30 बजे के करीब धरमू यादव निवासी दुर्गापुर, जीतू अहिरवार निवासी दुर्गापुर एवं दीपक यादव निवासी होमगार्ड कॉलोनी दतिया के आये और बोले चलो जुआ खेलने, तो वह एवं उसका भतीजा सुन्नू मोंगिया अपनी मोटरसायकिल से उन तीनों के साथ गांव बनवास पहुंचे।

यहां जुआ खिल रहा था। वहां उसका भतीजा सुन्नू मोंगिया भी जुआ खेला और एक लाख रुपए के करीब जीत गया। 20 हजार रुपए दीपक ने उधार ले लिए और दीपक, धरमू और रंजीत तीनों मोटरसाइकिल से अपने घर आने को निकले। तभी जीतू अहिरवार निवासी दुर्गापुर बोला कि हमको भी बैठा लो। हम तुम लोगों को घर तक छोड़कर आएंगे और जबरदस्ती पीछे गाड़ी पर बैठ गया।

वह मोटर साइकिल चला रहा था, सुन्नू बीच में बैठा था तथा जीतू पीछे बैठा था। जैसे ही शाम करीब 6ः47 बजे दुर्गापुर नहर के पास पहुंचे तो जीतू बोला गाड़ी रोको पेशाब करना है, तो उसने गाड़ी रोकी, तो पहले से ही घात लगाये खडे़ धरमू, दीपक यादव व रंजीत आ गए और बोले पैसे दे दो।

उसके भतीजे से पैसे छुड़ाने लगे तो उसका भतीजा चिल्लाया। धरमू और दीपक दोनों बोल रहे थे। ये रुपये नहीं दे रहा है, साले में गोली मार दो, तो जीतू ने पीछे से उसके भतीजे सुन्नू को गोली मार दी। वह यह नहीं देख पाया था कि, गोली पिस्टल से चली थी कि कट्टे से और उसका भतीजा वहीं गिर पड़ा।

सर कुछ शब्द विवरण वाले बॉक्स में कृपया देख लीजिएगा। फिर उसने घर वालों को फोन पर बताया तो उसका बड़ा भाई गजेंद्र, भाभी जीतन बाई व सुम्मा बाई आ गए। फिर उसके भतीजे सुन्नू को उठाकर मोटर साइकिल पर बड़े भाई गजेंद्र के साथ बैठा कर जिला अस्पताल दतिया ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

थाना सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में चारो आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना पूरी होने पर चार्जशीट न्यायालय प्रस्तुत की। न्यायालय ने विचारण के दौरान चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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