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इंदौर3 मिनट पहले
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सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बरलई, सांवेर में समिति मैनेजर ने रासायनिक खाद 24 लाख रु. में बेचकर राशि बैंक के खाते में न जमा करते हुए गबन कर दिया। मामले में कोर्ट ने आरोपी नवलसिंह को दो अलग-अलग धाराओं में 10 व 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रु. के जुर्माने से दंडित किया है। खास बात यह कि कोर्ट ने फैसले में िटप्पणी की है कि लोकसेवकों से सामान्य से अधिक उच्च कोटि की नैतिकता एवं ईमानदारी अपेक्षित है। भ्रष्ट लोक सेवक न्यायिक उदारता का अधिकारी नहीं है।
घपला 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच का है। इंदौर
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