अजब गजब

Pakistan ex PM Imran Khan and wife Bushra get 7 years in prison for unlawful marriage/पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा की शादी साबित हुई गैरकानूनी, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

Image Source : AP
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी।

पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले पूर्व पीएम इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की शादी को गैरकानूनी करार देते हुए दोनों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। विवादों में घिरे पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ इस सप्ताह का यह तीसरा प्रतिकूल फैसला था। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को शनिवार को एक अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया, क्योंकि उनकी 2018 की शादी ने कानून का उल्लंघन किया था। पहले से जेल में बंद 71 वर्षीय खान को हाल के दिनों में राज्य के रहस्यों को लीक करने के लिए 10 साल और इस पत्नी के साथ अवैध रूप से राज्य के उपहार बेचने के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई है।

एआरवाई न्यूज ने बताया कि दोनों पर 5 लाख रुपये ($1,800) का जुर्माना लगाया गया। बुशरा पर अपने पिछले पति को तलाक देने और खान से शादी करने के बाद इस्लाम द्वारा निर्धारित प्रतीक्षा अवधि, जिसे “इद्दत” कहा जाता है, को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। क्रिकेट के पूर्व स्टार के पहली बार प्रधान मंत्री बनने से सात महीने पहले जनवरी 2018 में एक गुप्त समारोह में खानों ने अपने विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसे “निकाह” कहा गया। इस बात पर विवाद था कि क्या उन्होंने अवधि पूरी होने से पहले शादी कर ली थी।

इमरान और बुशरा दोनों हैं जेल में

इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अलग-अलग जेल में बंद हैं। इमरान की पार्टी ने जनवरी में  शुरुआती खंडन के हफ्तों बाद इसकी पुष्टि की है। फिलहाल इमरान खान रावलपिंडी के गैरीसन शहर की जेल में है, जबकि उनकी पत्नी को इस्लामाबाद में अपनी पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवेली में सजा काटने की अनुमति दी गई थी। इमरान खान को पहले से ही सार्वजनिक पद संभालने के लिए 10 साल की अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि सजाएं एक साथ चलेंगी या क्रमिक रूप से।

यह भी पढ़ें

दुनिया में किस देश की नहीं है कोई भी राजधानी?

फ्रांस के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में बड़ी चूक, हाथ में चाकू लेकर घुसे हमलावर ने 3 लोगों को किया घायल

Latest World News




Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!