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भोपाल5 मिनट पहलेलेखक: मिथिलेश मिश्र
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भोपाल की कमर्शियल कोर्ट (वाणिज्यिक न्यायालय) ने 9 साल पुराने एक मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के रूप में 161 करोड़ 20 लाख 27 हजार 743 रुपए देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नुकसान के दिन से भुगतान की तारीख तक 6 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज करीब 90 करोड़ और देने का भी आदेश दिया है। इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लेम मंडीदीप की दावत फूड लिमिटेड कंपनी को देना है। कमर्शियल कोर्ट का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया था।
दरअसल, 7 जून 2014 को दावत फूड लिमिटेड में भीषण आग लग गई थी।
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