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4 साल, 3 बैंक खाते और 11 करोड़ से ज्यादा कैश… IAF के पूर्व अधिकारी पर गिरी गाज, कोर्ट ने ठहराया दोषी

नई दिल्ली. दिल्ली की एक विशेष अदालत ने भारतीय वायुसेना के एक पूर्व स्क्वाड्रन लीडर को एक जमीन के सौदे के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद की तरफ से कथित तौर पर धन हस्तांतरित करने और 40.36 लाख रुपये की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जुटाने का दोषी करार दिया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों के मुताबिक, कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे पूर्व स्क्वाड्रन लीडर पोलु श्रीधर को अदालत ने कोई रियायत नहीं दी. अदालत ने उन्हें आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जुटाने का दोषी ठहराया. अधिकारियों ने बताया कि विशेष अदालत अगले साल दो जनवरी से सजा पर बहस की सुनवाई शुरू करेगी.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि एक जनवरी 2007 से 31 दिसंबर, 2010 तक पूर्व अधिकारी के एक्सिस बैंक के तीन खातों में 11.9 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे. यह पैसा कथित तौर पर पूर्व कांग्रेस सांसद बालाशोवरी वल्लभनेनी का था और इसका 12.5 करोड़ रुपये के जमीन सौदे में भुगतान किया जाना था.

सीबीआई ने 27 सितंबर, 2016 को श्रीधर, बालाशोवरी और बैंक प्रबंधक मनीष सक्सेना के खिलाफ मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने छह साल बाद, 24 नवंबर, 2022 को केवल श्रीधर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, क्योंकि उसे वल्लभभनेनी और सक्सेना के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे.

Tags: CBI, Indian air force


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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