[ad_1]
बालाघाट3 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

फाइल फोटो।
आरक्षी केंद्र कटंगी के वन्यप्राणी टाइगर के शिकार के 7 आरोपियों को कटंगी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुधा पाण्डेय की अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने महेश, करम, विनोद, कैलाश, कमलेश, मंगल और सुखदास को वन अधिनियम की धारा 9/51(1), 5(1)/52 डब्ल्यूएलए में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
इस फैसले में न्यायालय ने विशेष टिप्पणी की है कि आरोपी आदतन
[ad_2]
Source link



