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ग्वालियर5 मिनट पहले
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- 2014 से वन विभाग में पदस्थ युवक के संपर्क में थी युवती
ग्वालियर में हाईकोर्ट ने वन विभाग में पदस्थ फॉरेस्ट रेंजर पर दर्ज दुष्कर्म की FIR को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। रेंजर इस समय मध्य प्रदेश के बालाघाट में पदस्थ है। उसकी ही एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर आठ साल तक दुष्कर्म करने फिर शादी से मुकर जाने का आरोप लगाया था। युवती की शिकायत पर मुरार थाना में फॉरेस्ट रेंजर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। रेंजर आकाश राजपूत ने न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस मामले में टिप्पणी की है कि पहली बार कथित रूप से दोनों के बीच संबंध बने थे उस समय पीड़िता बालिग थी। पीड़िता परिणाम को समझने में सक्षम थी।
इस रिश्ते में वह अपनी इच्छा से जुड़ी थी। आठ साल तक शारीरिक
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