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Punishment for the accused who robbed a moving train | सागर में ट्रेन में सवार यात्री को कटर मारकर लूटा था मोबाइल, अदालत ने सुनाई 7 वर्ष के कैद की सजा

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सागर2 घंटे पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में चलती ट्रेन में कटर मारकर यात्री से मोबाइल छीनने वाले आरोपी रानू अहिरवार उर्फ शूटर को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण तुमराची धुर्वे की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी रानू अहिरवार को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी भारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी किरण गुप्त ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि फरियादी रामबाबू ने

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