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3 accused of robbery got punishment | 5-5 साल की कैद और 3 हजार का जुर्माना लगा

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शिवपुरीएक घंटा पहले

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शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने एक लूट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की कैद व 3-3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलक्षेष्ठ ने की।

अभियोजन के मुताबिक पोहरी अनुविभाग के छर्च थाना अंतर्गत ग्राम हिनौतिया निवासी डब्लू कुशवाह 18 नवम्बर 2020 को अपनी पत्नी के साथ जब अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी वहां पर तीन बदमाश करूआ उर्फ रामू, अटल व देशराज उर्फ गुटटा आए और उन्होने डब्लू के साथ मारपीट की और पत्नी के पास से आंधी किलो बजनी चांदी के कड़े लूट कर ले गए थे।

छर्च थाना पुलिस ने पीडि़तों की शिकायत पर अज्ञात पर लूट का केस दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने बदमाशों की पहचान की और उनको गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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