मध्यप्रदेश

Punishment in rape case from child’s DNA report: Kidnapped and raped a minor; The accused was sentenced to 20 years and fined. | नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म; आरोपी को 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया

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बैतूल14 मिनट पहले

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नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बैतुल के कोर्ट ने आरोपी गोविन्दा को 20 साल की सजा और 3 हजार रुपए का जुर्माना लागाया।

पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश ने आज एक 17 वर्ष की नाबालिक के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी गोविन्दा पिता सलमत परते, (28) निवासी थाना शाहपुर को 20 साल की कठोर सजा और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी नाबालिग को भगा कर इटारसी ले गया था।

ऐसे हुई थी घटना

पीड़िता के भाई ने 20 मार्च 2021 को पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत की थी। उसने बताया था कि 10 जनवरी 2021 को उसकी बहन जिसकी उम्र 17 वर्ष की है। उसकी मां से साड़ी सिलवाने शाहपुर जाने का बोलकर गई थी। जो घर नहीं लौटी। उन्होंने पीड़िता के फोन नंबर पर फोन लगाया था पर उसका नंबर बंद था।

भाई ने बहन की तलाश आसपास और रिश्तेदारी में की । लेकिन वह नहीं मिली। पीड़िता के भाई ने गांव के गोविन्दा परते पर शक जाहिर करते हुए पुलिस को बताया की उसकी बहन को कोई बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। भाई की शिकायत पर पुलिस थाना शाहपुर ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने 25 मार्च 2021 को पीड़िता को उसकी माता को सुपुर्द किया था।

पीडिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी गोविन्दा उसे बहला-फुसलाकर ग्राम पाठई और उसके बाद इटारसी ले गया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। जिसके कारण वह गर्भवती हो गयी। लेकिन कोर्ट में बयान के दौरान पीड़िता ने आरोपी के द्वारा बलात्कार किए जाने का बयान नहीं दिया। उसके साथ कोई घटना होने से मना कर दिया।

विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। पीड़िता और उसके नवजात शिशु का ब्लड सेपंल DNA टेस्ट​​​​​​ के लिए भेजा गया था। आरोपी गोविन्दा को गिरफ्तार कर लिया गया था। DNA रिपोर्ट आने से पता चला कि व़िक्टिम(पीडिता) और गोविन्दा दोनों नवजात बच्ची के माता-पिता है। इससे पता चला कि आरोपी ने पीड़िता के नाबालिग रहने के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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