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सतना27 मिनट पहले
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रिश्तों की मर्यादा को हैवानियत के खूनी पंजो से रौंदने वाले एक कलियुगी पिता को कानून ने ऐसी सजा सुनाई है कि अब उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। बलात्कार के बाद नाबालिग बेटी की हत्या करने वाले पिता को सतना के नागौद की अदालत ने तीन धाराओं में 20- 20 वर्ष और एक धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नागौद नवनीत कुमार वालिया ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर देने के मामले में हीरामन सिंह पिता लल्ला प्रसाद सिंह पटेल (50) निवासी गोबरांव खुर्द थाना उचेहरा सतना को दोषी करार दिया है। अदालत ने हैवानियत की हदें पार कर रिश्तों को शर्मसार करने वाले बेटी के कातिल पिता हीरामन सिंह पटेल को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे आईपीसी की धारा 376 (2) ,376 (3) तथा 376 (क)के तहत 20- 20 वर्ष की कैद और 1 -1 हजार रुपए के जुर्माने तथा धारा 201 के तहत 5 वर्ष के कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से विशेष अपर लोक अभियोजक विनोद सिंह एवं राजेश मिश्रा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 19 मई 2018 को अभियुक्त हीरामन सिंह पटेल ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर गया था। लौट कर आने पर उसे अपने घर के दरवाजे खुले मिले थे। जब उसने अंदर जा कर देखा तो चादर के नीचे नाबालिग बेटी की निर्वस्त्र लाश पड़ी थी। उचेहरा थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध बलात्कार और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने इस मामले में तमाम लोगों के बयान लिए,साक्ष्य तलाशे और स्लाइड तथा मृतिका के वस्त्रों की फोरेंसिक लैब में जांच भी कराई लेकिन आरोपी के बारे मे कोई सुराग नहीं लगा।
जांच के दौरान शक की सुई मृतिका के पिता हीरामन सिंह की तरफ गई तो पुलिस ने लगभग डेढ़ वर्ष बाद 1 फरवरी 2020 को उसके ब्लड सेंपल लेकर जांच के लिए सागर भेजे। लगभग 6 महीने बाद आई जांच रिपोर्ट ने इस सनसनीखेज अंधे हत्याकांड के सिलसिले में अहम सुराग दिए। हीरामन पटेल का प्रोफाइल मृतिका के प्रोफाइल से मैच कर गया और पुलिस ने हीरामन पटेल को अपनी बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने प्रकरण अदालत में पेश किया।
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