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अशोकनगर6 मिनट पहले
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तत्कालीन खनिज अधिकारी द्वारा माइनिंग प्लान अवधि समाप्त होने के बाद बिना अधिकारी के संज्ञान में लाने के बाद ई-खनिज पोर्टल पर जारी की थी। इसकी जांच के बाद अपर कलेक्टर के आवेदन पर सिटी कोतवाली थाने में खनिज अधिकारी अशोक सिगारे और आउट सोर्स कर्मचारी मोर सिंह यादव पर FIR की गई है ।
23 मई 2023 के अनुक्रम में गठित जांच दल द्वारा खनिज शाखा अंतर्गत उत्खनिपटा नस्तियां और अन्य प्रचलित खनिज प्रकरणों के संचालन की जांच ई-खनिज पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की जांच, राजस्व वसूली की जांच की गई थी। जांच उपरांत यह पाया गया कि, खनिज शाखा में पदस्थ तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी अशोक सिगारे व आउटसोर्स कर्मचारी मोहर सिंह यादव द्वारा शासन निर्देशों एवं मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियमों के खिलाफ जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना ही मायनिंग प्लान अवधि समाप्त होने के बाद भी ई-खनिज पोर्टल पर ई.टी.पी. जारी रखी गई है।
उक्त तथ्यों की पुष्टि संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म, भोपाल स्तर से आदेश दिनांक 19 मई के क्रम में गठित दल द्वारा अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 20 मई में भी की गई है। उक्त कृत्यों को मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 30 और नियम 42 का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया। एफआईआर कराने प्रभारी खनिज अधिकारी आशीष तिवारी के द्वारा दिया गया था।
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