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बढ़ सकती है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें!, LG ने अब आवास निर्माण से जुड़े इस आरोप पर मांगा जवाब

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) अपने आधिकारिक आवास और उसके आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं. दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन (Ajay Maken) के दावे पर एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने अब मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है. माकन ने मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण को लेकर सात बिंदुओं में सवाल उठाते हुए एलजी से जांच की मांग की थी. बता दें कि एनजीटी ने पहले ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कुछ निर्माण करने में पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर एक समिति का गठन किया है. एनजीटी में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास और उसके आसपास की संपत्तियों पर पीडब्ल्यूडी द्वारा कुछ निर्माण करने में पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया गया है.

राजनिवास सूत्रों की मानें तो कांग्रेस नेता अजय माकन ने एलजी को पत्र लिख कर कहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर खर्च की गई राशि 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपये थी. यह राशि कोरोना काल में खर्च की गई जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री आवास के डिजाइन,पेड़ों को नष्ट करने, मुख्यमंत्री आवास के पास अन्य बंगलों के स्वरूप में फेरबदल किया गया. साथ ही नियमों का भी उल्लंघन किया गया.

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कांग्रेस नेता अजय माकन के दावे पर एलजी वीके सक्सेना ने अब मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है.

अजय माकन के आरोप पर एलजी ने रिपोर्ट तलब किया
बता दें कि एनजीटी अधिकरण उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया है कि 6, फ्लैग स्टाफ रोड (मुख्यमंत्री आवास) और 45-47 राजपुर रोड (इसके आस-पास की संपत्ति) को विकसित करने के दौरान स्थायी एवं अर्ध-स्थायी निर्माण किए गए और 20 से अधिक पेड़ काट दिओ गए हैं.

एनजीटी में भी हो रही सुनवाई
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा, ‘… दिल्ली के भीड़भाड़ वाले और प्रदूषित शहर में निर्माण के लिए पेड़ों को काटने और हरित पट्टी प्रदान करने की शर्त के अनुपालन की आवश्यकता के महत्व को देखते हुए, हम एक संयुक्त समिति का गठन करके तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाना आवश्यक समझते हैं ….’ पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे. पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन) के साथ ही दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के एक नामित व्यक्ति और दिल्ली के उत्तरी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट वाली एक समिति का गठन किया.

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कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि बंगले का पुनर्निमाण अवैध तरीके से हुआ है. (फोटो- News18)

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पीठ ने आगे कहा, ‘समिति की बैठक एक सप्ताह के भीतर आहूत की जा सकती है और रिपोर्ट आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है … समिति किसी अन्य विभाग या प्राधिकरण के साथ बातचीत करने और स्थल पर जाने के लिए स्वतंत्र होगी और यह ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठक कर सकती है.’ एनजीटी ने कहा कि उल्लंघन के मामले में, समिति कानून के अनुसार वैधानिक अधिकारियों के समन्वय में सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है. मामले पर अगली सुनवायी 31 मई को करना तय किया गया. याचिका के अनुसार, निर्माण डीयूएसी की मंजूरी के बिना और हरित क्षेत्र बढ़ाने के बारे में आयोग के अवलोकन के विपरीत अवैध रूप से किए गए.

Tags: Chief Minister Arvind Kejriwal, Delhi LG, Delhi news, Vk saxena


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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