मध्यप्रदेश

गला घोटकर रातभर लाश के पास रोता रहा आरोपी | The accused kept crying near the dead body all night by strangulation

बैतूल23 मिनट पहले

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गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को बैतूल की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी है। घटना 2 साल पहले कुम्हार टेक में हुई थी।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष बैतूल ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति शिवपाल पिता शंकर कास्दे (40), निवासी ग्राम कुम्हारटेक थाना गंज, जिला बैतूल (म.प्र.) को धारा 302 IPC के अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5,000/- रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक/ए0डी0पी0ओ0 वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी की गई।

ऐसे की थी पत्नी की हत्या

अभियोजन के मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि 29 अक्टूबर 2021 की रात 10 बजे मृतिका सुनीता उर्फ बटली अपने घर में खाना बना रही थी। तभी उसका पति आरोपी शिवपाल उसके साथ मारपीट करने लगा। जब उनके बच्चों ने आरोपी को मारपीट करने से मना किया, तब आरोपी ने बच्चों को वहां से भगा दिया। इसके बाद आरोपी लगातार अपनी पत्नी के साथ हाथ-मुक्कों, लात-घुसों और लकड़ी से मारपीट करता रहा। आरोपी ने मृतिका का गला अपने हाथ से दबा दिया।

मृतिका के बच्चों ने घटना को अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा था। आरोपी के द्वारा मृतिका की हत्या करने पर रातभर मृतिका का शव किचन में ही पड़ा रहा है और आरोपी वहीं बैठकर रोते रहा। सुबह आरोपी ने बच्चों से बोला कि मुझसे गलती हो गई। मृतिका के बच्चों ने ग्राम कोटवार को घटना की जानकारी दी। ग्राम कोटवार ने घटना कि सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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