अजब गजब

Punjab cabinet’s big decision: Cess increased by 90 paise per liter on petrol and diesel| पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: पेट्रोल और डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर सैस बढ़ाया गया

Photo:PTI भगवंत मान

​मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता वाली पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 90 पैसे सेस लगाने का फैसला किया। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक व्हिकलस को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई पॉलिसी के तहत पेट्रोल-डीजल पर सेस बढ़ाया गया। आपको बात दें कि सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा जनता पर लगाया गया यह पहला टैक्स है। इसके साथ कैबिनेट ने आज हुई बैठक में बहुप्रतीक्षित औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा 23-24 फरवरी को प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर नीति की मंजूरी अहम है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी दी गई है, जो ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की नींव रखेगी। ईवी खरीदने वालों को रोड टैक्स पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। 

5 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित करने की तैयारी 

राज्य सरकार औद्योगिक नीति के रोल आउट के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर विचार कर रही है। निवेशकों को लुभाने के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली की कम दरों पर जोर दे रही है। इस नीति के तहत 25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाओं की स्वीकृति जिला स्तर पर दी जाएगी। राज्य में बासमती गोलाबारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बासमती गोलाबारी इकाइयों पर मंडी शुल्क माफ कर दिया गया है।

राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना 

पंजाब औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति 2022, पंजाब के लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों को रोजगार सृजन सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार की ओर से पंजाबियों को पांच साल के लिए रोजगार देने वालों को प्रति कर्मचारी 36,000 रुपये प्रति वर्ष और कर्मचारी महिला या आरक्षित श्रेणियों से संबंधित होने पर 48,000 रुपये प्रति वर्ष सब्सिडी दी जाएगी। नीति का प्राथमिक स्टार्ट-अप के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है।

उद्योगों को कई तरह की छूट 

एमएसएमई और बड़े उद्योग के लिए, सरकार सात साल के लिए सर्विस टैक्स राज्य वस्तु एवं सेवा कर से छूट देगी। इसके अलावा बिजली शुल्क और स्टांप शुल्क से छूट, पेटेंट के लिए आवेदन करने पर सब्सिडी दी जाएगी। नीति ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है जहां वे विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, आईटी और आईटीईएस। इसके अलावा राज्य में 18 स्थलों पर खुले खनन की अनुमति देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 5.50 रुपये प्रति घन फीट की दर से बालू निकाल सकते हैं। परिवहन की लागत इस दर से अधिक है। 

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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