मध्यप्रदेश

Shahdol:पांच साल बाद मिला न्याय, नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के दोषी को 20 साल की कैद – Youth Gets 20 Years Imprisonment For Kidnapping And Rape

न्यायालय
– फोटो : file photo

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मामा के घर जा रही एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में युवक को न्यायालय ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। सीधी थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर ने ये फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार शहडोल के अंतर्गत मीठी गांव निवासी शुभम को धारा 376(3) भादवि में बीस वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर ने पैरवी की।

क्या था घटनाक्रम
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में शिकायत दी थी कि उसकी लड़की चार दिसंबर 2017 को अपने मामा के घर लपरी जाने को कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वो न वहां पहुंची और न ही घर वापस आई। सभी जगह तलाश की गई लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि एक लड़का शुभम नामदेव उसी दिन से गायब है। लोगों ने बताया कि पीड़िता को शुभम नामदेव के साथ देखा गया था। उसे संदेह है कि उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी शुभम नामदेव बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। विवेचना के उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

विस्तार

मामा के घर जा रही एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में युवक को न्यायालय ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। सीधी थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर ने ये फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार शहडोल के अंतर्गत मीठी गांव निवासी शुभम को धारा 376(3) भादवि में बीस वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर ने पैरवी की।

क्या था घटनाक्रम

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में शिकायत दी थी कि उसकी लड़की चार दिसंबर 2017 को अपने मामा के घर लपरी जाने को कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वो न वहां पहुंची और न ही घर वापस आई। सभी जगह तलाश की गई लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि एक लड़का शुभम नामदेव उसी दिन से गायब है। लोगों ने बताया कि पीड़िता को शुभम नामदेव के साथ देखा गया था। उसे संदेह है कि उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी शुभम नामदेव बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। विवेचना के उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।




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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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