मध्यप्रदेश

Bhopal News: Life Imprisonment To The Person Who Kidnapped And Raped 14 Year Old Girl – Amar Ujala Hindi News Live

राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में दिसंबर 2019 में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग का अपहरण कर सीहोर ले गया था और वहां बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने मामले में पैरवी की थी। 

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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी शरीफ अता 9 दिसंबर 2019 को नाबालिग को गोविंदपुरा थाना क्षेत्र से अपहरण कर सीहोर ले गया था। जहां, उसने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। 

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जानकारी के अनुसार अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया शरीफ अता पीड़िता के भाई के दोस्त का मुंह बोला चाचा था। घटना के आठ दिन पहले से वह पीड़िता के घर में रह रहा था। 9 दिसंबर को शरीफ नाबालिग को लेकर दूध की थैली लेने जाने की बात कहकर घर से निकला था, इसके बाद वापस नहीं लौटा। बाद में पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसे सीहोर से गिरफ्तार किया था। 

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पुलिस पूछताछ में उसने बताया था कि वह दूध की थैली दिलाने के बहाने पीड़िता को नादरा बस स्टैंड तक ले गया और वहां से वाहन में बैठाकर सीहोर ले गया था। जहां, एक खेत में बने मकान में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पांच साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने शरीफ अता को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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